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रांची जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद तल्हा खान की जमानत याचिका ईडी कोर्ट में खारिज

Ranchi: रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन घोटाले मामले में आरोपी तल्हा खान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर ईडी कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने तल्हा खान की जमानत याचिका खारिज कर दी. पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. आरोपी की ओर से 16 अगस्त को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी. उक्त मामले में ईडी ने 13 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से वह जेल में है. ईडी की ओर से अधिवक्ता शिवकुमार काका ने पैरवी की.
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बता दें कि इस मामले में आरोपी समेत प्रदीप बागची, बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज अहमद और सद्दाम हुसैन को ईडी ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. इससे पहले 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी. मामले को लेकर रांची के डीसी रह चुके छवि रंजन के रांची स्थित सरकारी आवास और जमशेदपुर कदमा स्थित निजी आवास समेत कुल 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी.

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