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ईडी कोर्ट ने निलंबित IAS छवि रंजन की सीआरपीसी की धारा 167 के तहत दायर पिटीशन खारिज की

Ranchi: बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर सीआरपीसी की धारा 167 के तहत दाखिल पिटीशन को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस पिटीशन को आरोपपत्र में त्रुटि होने और निर्धारित समय से चार्जशीट दाखिल नहीं होने को लेकर दायर किया गया था. इसी के आधार पर उनकी ओर से जमानत देने का आग्रह कोर्ट से की गई थी. दरअसल, इस मामले को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या 14/ 2022 दर्ज किया गया था.
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ईडी ने भी इस मामले में ईसीआईआर 1/ 2023 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. इस मामले में रांची के पूर्व डीसी और बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड , मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे. जिसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने पहले सात आरोपियों को और हबाद में 4 मई को रांची के पूर्व डीसी छविरंजन को गिरफ्तार किया था. इन सभी पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था.

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