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सीसीटीवी फुटेज मामले में सुनवाई पूरी, आदेश गुरुवार को

Ranchi:  सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के मामले में पीएमएलए कोर्ट में   बुधवार को होटवार जेल अधीक्षक हामिद अंसारी व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए. कोर्ट के आदेश के आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से मामले में जवाब दाखिल किया गया. उनकी ओर से एजी की ओर से भेजे गए अधिवक्ता आशुतोष आनंद ने जेल का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराने को लेकर दलीलें दी. अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आदेश गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया. बता दें कि ईडी के आवेदन पर अदालत ने आठ दिसंबर को ही मेन गेट का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की इजाजत दी थी. इसके बावजूद जेल प्रशासन ने फुटेज नहीं दिया. इसके बाद ईडी ने 14 दिसंबर को दोबारा अदालत में आवेदन दिया. जिस पर अदालत ने 16 दिसंबर को जेल अधीक्षक को बुलाया था. उस दिन आंशिक सुनवाई हुई थी. ईडी कोर्ट ने  जेल अधीक्षक को सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार के पीछे के कारणों के बारे पूछा था. साथ ही जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.  उल्लेखनीय है कि इडी ने मनी लॉड्रिंग के आरोप में जेल में बंद आरोपी द्वारा जश्न मनाने व उनकी गतिविधियों की जानकारी के लिए जेल का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का कई बार आग्रह किया था. आग्रह नहीं मानने पर इडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में आवेदन दिया गया था. आवेदन पर पीएमएलए कोर्ट ने होटवार जेल अधीक्षक हामिद  को हाजिर होने का आदेश दिया था. ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मनी लॉड्रिग के आरोप में जेल में बंद कैदी जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है, जो गंभीर मामला है. लेकिन जेल प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है.

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