
Ranchi : दुमका के रानी सती राइस मिल के बकाया भुगतान से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड( जेबीवीएनएल) के सीएमडी अविनाश कुमार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए और अदालत से माफी मांगी. उनकी ओर से करीब 23 लाख 62 हजार रुपए की राशि का चेक रानी सती राइस मिल को सौंपा गया. कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है.
प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता एमएस मित्तल ने पैरवी की. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने मौखिक कहा कि सिर्फ पैसा वापस होने से क्या होगा, प्रार्थी को इस दौरान कई तरह की मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ा है. बता दें कि यह मामला रानी सती राइस मिल के बकाया भुगतान से जुड़ा है. रानी सती राइस मिल पर बिजली चोरी का आरोप लगाकर 30 लाख की वसूली की गई थी. इस मामले में सक्षम न्यायालय ने रानी सती मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था. फैसले के बाद जेबीवीएनएल को वसूली के 30 लाख लौटाने थे. पैसा वापसी नहीं होने पर यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है.
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