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धनबाद: मुजफ्फरपुर व्यवसायी इरशाद से रंगदारी मांगने के मामले में ढुल्लू को मिली जमानत

Dhanbad: मुजफ्फरपुर के व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में ढुल्लू महतो को जमानत मिल गयी है. ढुल्लू पर मुजफ्फरपुर निवासी इरशाद आलम से 40 लाख रूपया रंगदारी मांगने का आरोप था. गुरुवार को विधायक ढुल्लू महतो के वकील की दलील सुनने के बाद धनबाद सिविल कोर्ट के जज आलोक कुमार दुबे की अदालत ने ढुल्लू को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. ढुल्लू की  जमानत की शर्त यह है कि विधायक दस हजार रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे.

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ढुल्लू महतो के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ था

जानकारी के अनुसार, ढुल्लू महतो के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ था. इरशाद आलम की शिकायत पर ढुल्लू समेत पांच नामजद के खिलाफ प्राथमिकी 22 मार्च को दर्ज हुआ था. कोलकाता की कंपनी श्रेया फाइनेंस ने धनबाद की कंपनी एयर डेक्कन को 42 पोकलेन और ड्रिल मशीन के लिए फाइनेंस किया था. लेकिन फाइनेंस का किस्त भुगतान ना होने पर श्रेया फाइनेंस ने सभी मशीनों को नीलामी की.

इरशाद ने उसी नीलामी से 33 लाख रुपये में गाड़ियां खरीदी थीं. इरशाद को गाड़ी मुराईडीह एरीया-1 से ले जाने का आदेश मिला था. मार्च 2016 में जब इरशाद अपने 4 कर्मचारियों के साथ गाड़ियों को ले जाने मुराईडीह एरिया नंबर 1 बरोरा आया.

तो सी समय बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, कपिल राणा, विधायक के बॉडीगार्ड केदार यादव, सिकंदर चौहान,धर्मेंद्र गुप्ता एवं 8-10 लोग हथियार से लैस होकर आये. और इरशाद को धमकाते हुए 40 लाख रंगदारी मांगी, नहीं देने जान से मारने की धमकी भी दी थी

दुष्कर्म प्रकरण में विधायक को अब जमानत का इंतजार

विधायक ढुल्लू महतो ने 11 मई को कोर्ट में सरेंडर किया था. तब से वो जेल में हैं. उनपर कई गंभीर मामले चल रहे हैं. ढुल्लू महतो को कई मामले में जमानत मिल चुकी है. लेकिन सबसे गंभीर मामला दुष्कर्म का है. उस मामले में विधायक को अब तक जमानत नहीं मिली है. दुष्कर्म मामले में जमानत मिलने के बाद विधायक का जेल से निकलने का रास्ता साफ हो जायेगा.

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