
Ranchi: तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनायी है. दुष्कर्म मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को मोहम्मद शकील अहमद को दोषी करार दिया था.
जिसके बाद गुरुवार को अदालत ने आरोपी को आइपीसी की दो धाराओं व पोक्सो की दो धाराओं के तहत सजा सुनायी. साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त एक साल ज्यादा जेल में काटनी होगी.
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आरोपी के घर पर किराये में रहती थी बच्ची
बच्ची के परिजन आरोपी के घर किराये पर रहते थे. पीड़ित बच्ची आरोपी को अब्बा कहकर पुकारती थी. घटना के दिन आरोपी ने बच्ची को बिस्कुट देने का लालच दिया और फिर अपने कमरे में ले गया और रेप की घटना को अंजाम दिया.
इसके बाद मोहम्मद शकील अहमद खिलाफ बच्ची के परिजन ने सदर थाने में चार मार्च, 2019 को एफआइआर दर्ज कराया था. घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया व जेल भेज दिया था. तब से वह जेल में ही है.
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जेल में बंद है आरोपी
गुरुवार को सजा के बिंदु की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से उसे पेश किया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी एके राय ने कुल सात गवाही दर्ज करवाई थीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों को प्रस्तुत किया था.
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