
Ranchi : धनबाद से जुड़े दो थाना में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में धनबाद की निचली अदालत द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किये जाने को चुनौती देनेवाली दो अलग-अलग क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को उक्त दोनों मामलों में केस डायरी एवं लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर)प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल निर्धारित की है. दरअसल, ढुल्लू महतो के खिलाफ बाघमारा में कंस्ट्रक्शन साइट से मशीन उठवा लेने के मामले को लेकर बाघमारा थाने में कांड संख्या 17/ 2020 दर्ज की गयी थी. इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बाद में ढुल्लू महतो का नाम भी इसमें जोड़ा गया. वहीं धनबाद के बरोरा थाने में दर्ज कांड संख्या 11 /2020 में ढुल्लू महतो एवं अन्य पर रामराज मंदिर के बगल में दुकान कंस्ट्रक्शन करनेवाले को प्रताड़ित करने एवं धमकी देने का आरोप लगाया गया था. उक्त दोनों मामलों में धनबाद की निचली अदालत ने ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने हाइकोर्ट में चुनौती दी है.
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