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पंचायत का तुगलकी फरमानः रेप के बाद गर्भवती हुई बच्ची और आरोपी को जिंदा जलाने का सुनाया फैसला

Chaibasa: चाईबासा में एक पंचायत का तालिबानी चेहरा सामने आया है. जहां 13 साल की बच्ची से रेप के मामले में तुगलकी फरमान सुनाया गया है. दरअसल मंझारी थाना क्षेत्र में एक 13 साल की लड़की रेप के बाद गर्भवती हो गई तो गांववालों ने महापंचायत बुलाई. जिसके बाद रेप के आरोपी और पीड़िता दोनों पर पांच लाख का जुर्माना लगाकर उन्हें जिंदा जलाने का फरमान सुना दिया गया.

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जिंदा जलाने का फरमान

मिली जानकारी के अनुसार, पहले महापंचायत ने रेप के आरोपी रोबिन को पंचायत में बुलाया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. जिसके बाद महापंचायत ने उन्हें सजा सुनाई. बताया जा रहा है कि ये फरमान महापंचायत ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे सुनाया. और इस दौरान ‘हो आदिवासी समाज युवा महासभा’ के पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे.

प्रशासन में हड़कंप

इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है. एसपी क्रांति कुमार ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए एसडीपीओ अमर कुमार पांडेय को जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर और संवेदनशील मसला है. लिहाजा इसकी जांच कराई जा रही है. आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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चाचा डरा कर करता रहा रेप

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी रोबिन उर्फ मानसिंह कुंकल अपने ही बड़े भाई के यहां काम करता था. तकरीबन दो साल से रोबिन पीड़िता के घर में रहने लगा था. इस दौरान रोबिन ने डरा-धमकाकर छठी कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ रेप किया. जिससे वह गर्भवती हो गई.

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खौफ पैदा करने के लिए सुनाया तुगलकी फरमान

मीडिया में आयी जानकारी के मुताबिक, आदिवासी हो समाज युवा महासभा के जिलाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रम ने फैसला सुनाया. फैसले में कहा गया कि हो समुदाय में कोई भी व्यक्ति समाज से बढ़कर नहीं होता है. ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए जिंदा जलाने के लिए पंचों ने फैसले का समर्थन किया है.

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