
Ranchi: परिवहन सचिव के. श्रीनिवासन की ओर से कोर्ट से माफी मांगी गई है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें माफ करते हुए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है. परिवहन सचिव ने कोर्ट को बताया कि 15 मई तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया जाएगा. जिसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका को ड्रॉप कर दिया. उनकी ओर से यह भी बताया गया कि नियमावली में बदलाव कर संशोधित विज्ञापन निकालकर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इससे पहले सुनील कुमार पासवान द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) की नियमित बहाली के मामले में दायर अवमानना याचिका मामले में सुनवाई को लेकर परिवहन सचिव के. श्रीनिवासन हाईकोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ रांची एसएसपी किशोर कौशल भी मौजूद थे. बता दें कि परिवहन सचिव को कोर्ट में पेश करने को लेकर 13 अप्रैल को जमानतीय वारंट हाईकोर्ट ने जारी किया था और रांची एसएसपी को उन्हें कोर्ट में पेश करने को कहा था.
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बता दें कि इससे पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव को एमवीआई के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था. कोर्ट ने परिवहन सचिव को 29 मार्च को खुद शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था. परिवहन सचिव की ओर से इसके बाद 2 सप्ताह का समय मांगा गया था लेकिन इस दौरान भी परिवहन सचिव की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका था.
क्या है मामला
सुनील कुमार पासवान ने याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य में एमवीआई के पद पर 10 साल से रिक्त है. कई बार नियमित नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है लेकिन दूसरे विभाग के कर्मचारियों को एमवीआई के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया लेकिन नियुक्ति नहीं की गई जबकि राज्य में एमवीआई के 49 स्वीकृत पद मौजूद हैं.




