
Ranchi: रांची नगर निगम (RMC) ने निगम क्षेत्र में आर ओ (R.O) वाटर प्लांट संचालित करनेवालों को लाइसेंस लेने के लिए तीन महीने का समय दिया है. निगम की ओर से गुरुवार को सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित आर ओ वाटर प्लांट के संचालन, संचालन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने और इसके नवीकरण के लिए नियमावली का गठन किया गया है. इसके आलोक में निगम क्षेत्र में संचालित वाटर प्लांट वाले 3 माह के भीतर (2 अप्रैल तक) जरूरी दस्तावेज और शुल्क के साथ लाइसेंस ले लें. बिना पंजीकरण के प्लांट स्थापित करने या इसके संचालन का दोषी पाए जाने पर आर्थिक दंड लिया जाएगा. इसे सील भी किया जा सकता है.
इन दस्तावेज की जरूरत
निगम के मुताबिक, आर ओ वाटर प्लांट के लिए लाइसेंस जरूरी है. इसके लिए आधार कार्ड, कंपनी या फर्म के मामले में निगमन या पंजीकरण डॉक्यूमेंट, अद्यतन बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स रसीद, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकार के द्वारा निर्गत एनओसी, आर ओ वाटर उपचार संयंत्र संचालक के द्वारा फोटो के साथ वर्षा जल संचयन संरचना का विवरण. प्लांट स्थापित करने के लिए 5000 रुपए अनुज्ञप्ति शुल्क लगेंगे. वार्षिक शुल्क के तौर पर निगम को एकमुश्त 20,000 रुपए देने होंगे.



