
Ranchi: कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके बावजूद रांची के लोग नहीं मान रहे हैं. वे सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं.ऐ से में पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है.
पिछले 22 दिनों में रांची पुलिस ने सड़कों पर बेवजह घूमने वालों का करीब एक करोड़ रुपए का चालान काटा. बता दे की इन 22 दिनों के दौरान पुलिस ने 4690 लोगों को ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए पकड़ा है.
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बेवजह घूमनेवालों पर पुलिस सख्त
राजधानी के मेन रोड, बरियातू, करमटोली चौक, कोकर जैसे इलाकों में बिना जरूरत लोग बाइक पर घूमते नजर आ रहे हैं. ऐसे लोगों को पुलिस उठक-बैठक कराकर घर भेज रही है. और दोबारा सड़क पर बेवजह न आने की हिदायत दी जा रही है.
कई जगहों पर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा है. कई जगहों पर पुलिस ने युवकों को अड्डेबाजी करते पाया, जिसके बाद उनलोगों पर लाठी भांजी गई और मौके से खदेड़ दिया जा रहा है.
लॉकडाउन उल्लंघन के 655 मामलों में 3049 आरोपी, 1242 लोग गिरफ्तार
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू किये गये लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है.पिछले 20 दिनों में पूरे झारखंड में लॉकडाउन उल्लंघन करने के 655 मामले दर्ज हुए हैं. जिनमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1242 लोगों को गिरफ्तार किया है.
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लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर इन धाराओं के तहत हो सकती है कार्रवाई
भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट कानून 2005 के नियमों के तहत लॉकडाउन के मामलों से निबटा जाता है. लॉकडाउन के दौरान बिना इमरजेंसी के घर से बाहर निकलने पर विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
लॉकडाउन के दौरान अगर आप बिना किसी वजह से घर से बाहर निकलते हैं तो धारा 188 के तहत 1 महीने की जेल हो सकती है. इस धारा के तहत जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है.
जुर्माने की राशि 200 रुपये तक हो सकती है और धारा 144 के तहत एक साल की सजा मिल सकती है. धारा 144 किसी भी जगह पर हालात बिगड़ने की संभावना को देखते हुए लगायी जाती है.
धारा 144 लगे होने के बाद सड़क पर चार से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते. अगर कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो पुलिस उस व्यक्ति को धारा 107 या धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर सकती है. इसके साथ ही उसे एक साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है. इस अपराध में जमानत हो सकती है.
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