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जनहित याचिका दायर करना प्रार्थी को पड़ा भारी, याचिका खारिज कर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

Ranchi: जामताड़ा में केंद्र सरकार के मल्टी डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम के तहत एक प्रखंड को स्कीम का लाभ मिलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुखदेव दुबे की जनहित याचिका को खारिज करते हुए उस पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी ने अपने क्रेडेंशियल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. दरअसल, प्रार्थी ने याचिका दाखिल कर कहा था कि 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मल्टी डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम में जामताड़ा के ऐसे ब्लॉक को सुविधा दी गई है जहां एसटी/ एससी वर्ग की संख्या कम है. इस ब्लॉक के बदले दूसरे वैसे ब्लॉक जहां एसटी / एससी वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां मल्टी डेवलपमेंट स्कीम को लागू करने का आग्रह किया गया था. साथ ही मामले की जांच डीसी, जामताड़ा से कराने का आग्रह भी कोर्ट से किया गया था. सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पैरवी की.

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