Court News

जमशेदपुर में अय्यप्पा मंदिर मामले में झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बोर्ड ने 28 लाख 99 हजार रुपए के बकाया भुगतान नहीं करने पर मंदिर कमेटी भंग कर नया ट्रस्ट बनाने का दिया है आदेश

Ranchi : जमशेदपुर के प्रसिद्ध अय्यप्पा मंदिर की कमेटी में अव्यवस्था का जिक्र करते हुए मंदिर प्रबंधन पर बकाया 28 लाख 99 हजार का भुगतान नहीं करने पर मंदिर कमेटी को भंग कर नया ट्रस्ट बनाने के झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 17 अगस्त 2023 को अय्यप्पा मंदिर प्रबंधन पर 28 लाख 99 हजार बकाया  बताते हुए मामले में भुगतान नहीं होने पर मंदिर की कमेटी भंग करने एवं नया ट्रस्ट बनाने के झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी . कोर्ट ने मामले में हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले का अगली सुनवाई 20 अक्टूबर निर्धारित की है. इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 1977 में टाटा स्टील से जमीन दान लेकर जमशेदपुर में अय्यप्पा मंदिर बनाया गया था. इसके बाद से अय्यप्पा मंदिर का संचालन एक कमेटी के बाद दूसरी कमेटी द्वारा लगातार  अबतक किया जा रहा है. मंदिर कमेटी पर मिसमैनेजमेंट की बात कही जा रही है जो कि गलत है. मंदिर स्वच्छता के साथ-साथ सेवा भाव से 51 वर्ष से ज्यादा समय से काम कर रही है. अय्यप्पा मंदिर प्रबंधन में मिसमैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है.  बकाया पैसा भुगतान की बात से मंदिर की कमेटी की मिसमैनेजमेंट की बात कहां से आ रही है.

Related Articles

Back to top button