
Ranchi: हाइकोर्ट में पुलिस बर्खास्तगी मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस जवान के बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. सुनवाई जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने की. प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने दलील पेश की.
इस दौरान अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में बताया गया कि चार्जशीट पूरी तरह से तथ्य रहित है. जवान पर अधिकारियों से अपशब्द और दुर्व्यवहार का आरेाप है.
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लेकिन इस संबध में कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया. मामला धनबाद का है, जहां साल 2010 में पुलिस जवान को बर्खास्त कर दिया गया था.
पुलिस जवान रंजीत कुमार पर आरोप लगा था कि वे दो दिन तक गायब रहे. साथ ही अधिकारियों के साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया. मामले में जवान रंजीत कुमार की ओर से याचिका दायर की गयी थी.’
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