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बेटी द्वारा वृद्ध पिता को ठगे जाने के मामले में मर्माहत पिता ने कोर्ट में दी गवाही, 50 लाख से अधिक ठगी का लगाया आरोप

Ranchi : 83 वर्षीय एक वृद्ध पिता अजय कुमार सेन गुप्ता सोमवार को सिविल कोर्ट रांची स्थित प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत में हाजिर हुए और अपना बयान दर्ज कराया. कोर्ट के समक्ष गवाही देते हुए पिता अजय कुमार सेन गुप्ता ने अपनी बेटी अनन्या सेन सहित उसके पति सुब्रतो सेन और उसके ससुराल के अन्य रिश्तेदार इशिता सेन खत्री, चंदना सेन और स्वपना सेन द्वारा संचालित कंस्ट्रक्शन कंपनी इशिता एंड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इस दौरान वृद्ध पिता ने बहुत ही मर्माहत तरीके से कोर्ट को बताया की अपनी बेटी अनन्या सेन एक षड्यंत्र के तहत अपने ससुराल के सदस्यों के साथ मिलीभगत करके मेरा सारा रुपया 50 लाख से अधिक ठग लिया.  जो जमीन और घर था उसे भी बिक्री कर दिया. आज 24 घंटे अकेले रहता हूं. कोई मेरा देखरेख नहीं करता है . उन्होंने कोर्ट को बताया की अपना भरण पोषण के लिए एसडीओ के कोर्ट में एक मुकदमा भी किया . जहां कोर्ट ने मेरी बेटी को 7000 रुपए प्रतिमाह राशि देने का आदेश दिया. लेकिन अदालतीं आदेश का पालन मेरी बेटी आज तक नहीं कर रही है. इससे पहले उन्होंने कोर्ट को बताया की मेरी बेटी अनन्या सेन के पति सुब्रतो सेन ने वर्ष 2010 में षड्यंत्र रच करके मेरा पुराना मकान बिक्री कर दिया, एक पैसा नहीं दिया. सब पैसा रख लिया. इसके अलावे घर के सामने जमीन पर  6 फ्लैट बनवाने के बहाने 33 लाख रुपया ठग लिया आज तक ना तो फ्लैट दिया और ना ही मेरा पैसा लौटाया . गवाही देते हुए कोर्ट को उन्होंने कहा कि 25 फरवरी 2020 को बेटी अनन्या सेन अपने पिता के हिस्से के फ्लैट को अपनी गोतनी चंदन सेन गुप्ता के नाम पर बिक्री कर दिया और सारा पैसा रख लिया सभी आरोपियों ने वृद्ध पिता को जान से करने का भी प्रयास किया था. वृद्ध पिता अपनी बेटी और उसके ससुराल के रिश्तेदारों के खिलाफ वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज कराया है. कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 406,420, 323,379, 120बी और 506 के तहत संज्ञान लिया है. सभी आरोपी मामले में अग्रिम जमानत हासिल कर चुके हैं. वर्तमान में मामले में  गवाही चल रही है.  अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.

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