
Giridih: गिरिडीह के अष्टम एडीजे सह स्पेशल जज (पोस्को एक्ट) यशवंत प्रकाश की अदालत ने गुरूवार को गावां थाना क्षेत्र के लोहरापुरा मालडा निवासी नरेश रविदास को भादवि की धारा 354 में चार साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. इसके अलावा अदालत ने भादवि की धारा 452 में पांच साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी है. यह मामला गावां थाना कांड संख्या 95/2015 दिनांक 26.08.2015 से संबंधित है. दर्ज कराये गये प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा था कि वह अपने घर में पढ़ाई कर रही थी. उसकी मां मालडा मस्जिद के पास बाजार में भूंजा का दुकान लगाने गई थी. घर में वह अकेली थी. उसी समय बुरी नियत से नरेश समेत चार लड़के उसके घर में घुस गये. नरेश उसे पकड़ लिया. वहीं एक अन्य लड़का उसका मुंह दबा दिया तथा एक दूसरे लड़के ने उसे चाकू का भय दिखाकर उसे चल्लिने से मना किया. एक अन्य लड़का उसके पास खड़ा था. इसके बाद उसका कपड़ा उतारने का प्रयास किया जाने लगा और वह छटपटाने लगी. तभी दरवाजे पर किसी के आने का आवाज सुन चारों लड़के भाग गए.




