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तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद 40 घंटे ट्रेसलेस रहने से संबंधित याचिका प्रार्थी ने हाइकोर्ट से ली वापस

Ranchi : ईडी की गिरफ्तारी के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद करीब 40 घंटे से अधिक समय तक ट्रेसलेस रहने को लेकर दायर हैवियस कॉरपस की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में प्रार्थी के आग्रह को देखते हुए कोर्ट ने इस याचिका को वापस लेने की अनुमति प्रदान की. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ईडी ने हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है. वह अभी बिरसा मुंडा जेल में ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं. इसलिए अब इस याचिका की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद  ट्रेसलेस रहने को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाइकोर्ट में हैवियस कॉरपस दायर कर हेमंत को ढूंढ़ कर सामने लाने का अदालत से आग्रह किया था. दरअसल, जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी ने 10 वां समन जारी कर 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय निर्धारित करने का आदेश दिया था. इसके पहले हेमंत सोरेन 27 जनवरी की शाम रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो गये थे. 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी ने तलाशी ली थी, उस समय हेमंत सोरेन वहां मौजूद नहीं थे. 30 जनवरी को हेमंत सोरेन रांची में नजर आये थे और 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था.

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