
Ranchi: मनरेगा घोटाले से अवैध कमाई करने के मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी अभिषेक झा की ओर से याचिका वापस ले ली गई. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई. प्रार्थी याचिका में अभिषेक ने ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आग्रह किया था. ईडी कोर्ट ने मामले में अभिषेक झा को समन जारी कर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था. ईडी कोर्ट ने पूर्व में अभिषेक के व्यक्तिगत व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट के आग्रह को खारिज कर दिया था. इसके बाद अभिषेक की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. साथ ही हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल किया है.पूर्व में 5 नवंबर को ईडी की विशेष अदालत में अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह समेत सात लोगों को आरोपी बनाया है. साथ ही इनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल किया है. अभिषेक झा पर मनरेगा घोटाले के पैसे का मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है. इस चार्जशीट पर ईडी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है.
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