
Ranchi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पेशी बिरसा मुंडा कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी कोर्ट के न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट के समक्ष गुरुवार को हुई. कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले 9 मार्च को विरेंद्र राम की पेशी कोर्ट में हुई थी. ईडी ने वीरेंद्र राम को तीन अलग-अलग बार रिमांड पर लेकर उससे 12 दिनों तक पूछताछ की थी. इसके बाद 7 मार्च को ईडी के विशेष न्यायाधीश के आवास पर उसकी पेशी हुई थी जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था. पूछताछ के लिए सबसे पहले 23 फरवरी को ईडी कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर वीरेंद्र राम को ईडी को सौंपा गया था. इसके बाद 28 फरवरी को फिर से 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर ईडी को सौंपा था. तीसरी बार 3 दिनों के लिए उसे रिमांड पर उसे ईडी को दिया गया था. 22 फरवरी को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था.
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