
New Delhi: झामुमो सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लोकपाल में आज हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया. इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. आपको बता दें कि लोकपाल में 5 अगस्त 2020 को झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनके परिवार पर कथित तौर पर गैर-कानूनी साधनों के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने कार्यवाही शुरू की थी. लोकपाल की कार्यवाही के खिलाफ शिबू सोरेन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है.मामले में आगे की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.
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