
Ranchi: 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय कुमार तिवारी की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट ने संजय कुमार तिवारी को राहत नहीं देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी.बता दे कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय कुमार तिवारी के खिलाफ ईसीआईडी 3/ 2021 दर्ज किया गया है. मामले में संजय कुमारी तिवारी, अजय उरांव एवं राजू वर्मा के खिलाफ पूर्व में ईडी के विशेष कोर्ट में आरोप गठित किया जा चुका है. दरअसल, ईडी ने मिड डे मील घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी. इससे पहले सीबीआई ने अगस्त 2017 में संजय तिवारी एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.




