Court NewsNationalNEWSTOP SLIDERTop Story

बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने दायर की चार्जशीट, पॉक्सो केस रद्द करने की सिफ़ारिश

New Delhi: बृज भूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख़ 22 जून तय की गई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट में बृज भूषण शरण सिंह पर आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला), 354-ए (यौन टिप्पणी) 354 डी (महिला का पीछा करना) लगाई गई है. अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक़, 1000 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि गहन जांच के बाद नाबालिग के आरोपों पर ‘कोई पुख़्ता सबूत’ नहीं मिले हैं.

इसके साथ ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट रद्द करने की सिफ़ारिश की है. दिल्ली पुलिस का कहना है पॉक्सो केस रद्द करने की सिफ़ारिश लड़की के पिता के बयान के आधार पर पेश है. पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी. दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी सुमन नलवा ने बताया है कि पॉक्सो एक्ट रद्द करने की सिफ़ारिश नाबालिग और उनके पिता के बयान को आधार पर की गई है.

बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे देश के शीर्ष पहलवानों ने बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया था. 12 साल तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और छह बार से सासंद चुने जा रहे बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ एक महीने पहले पुलिस ने ‘पहलवानों के शोषण’ के मामले में एफ़आईआर दर्ज की थी. उन पर पुलिस शिकायत में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के साथ-साथ एक नाबालिग़ पहलवान के ख़िलाफ़ यौन हिंसा का आरोप भी शामिल है.

Related Articles

Back to top button