Bihar

एक जून से ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’, फिलहाल 16 राज्यों में व्यवस्था लागू: रामविलास

Patna: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि एक जून से पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो जायेगी.

सोमवार को उन्होंने बताया कि ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ की शुरूआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इसे तीन चरणों में लागू किया जाना है . पहले जिन राज्यों में इसे शुरू किया गया है उनमें आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड आदि शामिल हैं.

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रामविलास ने कहा कि बडे़ राज्यों में अभी उत्तरप्रदेश, बिहार, उडीसा और छत्तीसगढ में इसकी प्रक्रिया चल रही है. बिहार को 31 मार्च तक राशन कार्ड की प्रक्रिया से जोड़ दिया जाएगा.

‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’

रामविलास ने बताया कि अब देश के किसी भी हिस्से में रहने के दौरान राशनकार्ड धारक अपने कार्ड से राशन ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि पूरे देश में राशन कार्ड के लाभार्थियों की संख्या 81 करोड़ है जिन्हें दो रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं और तीन रूपये प्रति किलोग्राम चावल दिया जाता है.

सांकेतिक फोटो

रामविलास ने कहा कि 610 लाख टन अनाज हम जनवितरण प्रणाली के माध्यम से देते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए एक लाख 78 हजार करोड रूपये की सब्सिडी देती है .

रामविलास ने कहा कि पूरे देश में करीब तीन करोड़ राशन कार्ड जाली पाए गए जिनमें से बिहार से 44,404 कार्ड जाली पाए गए और इन जाली कार्ड को निरस्त किए जाने पर सरकार को करीब तीन करोड़ रूपये की बचत हुई.

नहीं बनेगा नया कार्ड

पटना में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि कुछ लोग नए राशन कार्ड बनाए जाने की अफवाह उड़ा रहे हैं. लेकिन इसमें सचाई नहीं है. सच तो यह है कि कोई नया कार्ड नहीं बनेगा. पुराने राशन कार्ड के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने से उचित दर पर राशन ले सकता है.

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सोने की खरीद में अब नहीं होगी ठगी

पटना में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि सोने के गहनों की खरीदारी में ठगी की शिकायतें अब नहीं आएंगी. उन्होंने कहा कि सोने (गोल्ड) के आभूषण के निर्माण और उसकी बिक्री के लिए हॉलमार्किंग को अब अनिवार्य कर दिया गया है तथा 15 जनवरी को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

इसके लिए 15 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है और इसके बाद बिना हॉलमार्क का सोना नहीं बिकेगा. यानी हॉलमार्किंग के बिना अब सर्राफा व्यापारी सोना नहीं बेच सकेंगे.

ज्वेलरी में जितना कैरेट सोना होगा, उतना बताना होगा औऱ इसकी रसीद भी देनी होगी. रामविलास ने कहा कि इसका पालन नहीं करने वालों को जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है.

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