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त्रिकूट रोपवे हादसा पर हाई कोर्ट ने सिंफर और बीआईटी मेसरा की रिपोर्ट को कोर्ट में सौपने का दिया निर्देश

Ranchi: त्रिकूट रोपवे हादसे पर सोमवार को चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इस मामले की जांच अपने स्तर से करा रही है. जिसपर अदालत ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए सिंफर और बीआईटी मेसरा की रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया.इस मामले पर सुनवाई की अगली तिथि छह मई को मुकर्रर की गयी है. साथ ही अदालत ने त्रिकूट रोपवे हादसे से जुड़े जांच रिपोर्ट को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. बता दें कि देवघर के त्रिकूट पहाड़ के रोप-वे पर हुए हादसा पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा था. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर अदालत सुनवाई कर रहा है. हाईकोर्ट ने विभिन्न चैनलों और अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर संज्ञान लिया था. मालूम हो कि 10 अप्रैल को त्रिकूट पहाड़ पर बने रोपवे में बड़ा हादसा हुआ था. त्रिकूट पर्वत के रोपवे का तार टूट गया था. जिसके कई यात्री ट्रॉली में ही फंस गये थे.

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