
Ramgarh: उपायुक्त चंदन कुमार की कोर्ट ने कुख्यात अपराधी सुरेंद्र भुईया समेत कुल तीन अपराधियों के खिलाफ आदेश पारित किया है. जारी आदेश में अपराधकर्मी सुरेंद्र भुईयां को आगामी 6 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है. यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा.
बताया जा राह है कि हाल ही में जेल से छूटे पतरातू के सौंदा बस्ती निवासी सुरेंद्र भुइंया अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवी के लिए भयभीत करने के अलावे वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना एवं अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने के मद्देनजर डीसी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है.
इसके अलावा उपायुक्त ने विधि व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पतरातू अंतर्गत जवाहर नगर ऊपर गौड़ा क्षेत्र के कुख्यात अपराधी सतीश ठाकुर एवं पतरातू के ही जयनगर कुम्हार टोला क्षेत्र के अपराधी दिगंबर प्रजापति उर्फ “डेंगन” को 6 महीने के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया है. इससे संबंधित जारी आदेश के अनुसार अभियुक्तों को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले छह मात्रा जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे. उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा.




