
Ranchi: एक नवंबर से फोटो मतदाता सूची में मतदाता अपना नाम जुड़वा सकेंगे. इसे लेकर एक नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नवंबर माह में 4 स्पेशल कैंप लगाये जायेंगे. यह कैंप 20 नवंबर, 21 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर को लगाया जाएगा. दावा आपत्ति निष्पादन का कार्य 20 दिसंबर को होगा. जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा.
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18 साल या उससे अधिक उम्र के लोग अपने नाम जुड़वा सकेंगे
सभी प्रकार के आवेदन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनएसवीपी डॉट इन एवं वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं. पुलिस का निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है. इसे लेकर एक नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है. वैसे लोग, जिनकी आयु एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, या इससे अधिक है, तो मतदाता सूची में अपना निबंधन कर सकते हैं. मतदाता सूची में निबंधन के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक प्रपत्र -6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
त्रुटि और मतदान केंद्र के परिवर्तन के लिए किया जा सकता है आवेदन
मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए पूर्व से पंजीकृत मतदाता प्रपत्र 8 में एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम परिवर्तन के लिए प्रपत्र 8 ‘क’ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 के माध्यम से आवेदन आपत्ति/दर्ज किया जा सकता है. सभी प्रकार के दावा एवं आपत्ति प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय एवं बीएलओ से प्राप्त किया जा सकता है, जो निःशुल्क है.
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