
Ranchi: साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपी सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका की आंशिक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई जनवरी माह में होगी. याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वह निराधार हैं. अवैध खनन मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है. सुनील यादव के और से हाईकोर्ट में अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2024 को होगी.
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दरअसल 7 अक्टूबर को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल, सुनील , दहू यादव का भाई है। ईडी कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपी सुनील का भाई दाहु यादव अब तक फरार है। बता दे कि ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले की जांच में पंकज मिश्रा के साथ ही सुनील यादव और दाहु यादव को अवैध खनन में लिप्त पाया है। मामले में ईडी ने सुनील यादव के खिलाफ भी ईसीआईआर 4 /2022 में मामला दर्ज किया है।




