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डीएवी कपिलदेव के निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

Ranchi :  डीएवी कपिलदेव स्कूल की नर्स के साथ छेड़खानी से जुड़े मामले में निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली. प्रार्थी की ओर से एके कश्यप एवं अनुराग कश्यप ने पैरवी की. 30,000 रुपए के बेल बांड के दो व्यक्ति निचली अदालत में उनके जमानतदार बनेंगे. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से दलील दी गई कि घटना के 2 साल के बाद यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इस घटना की सूचक 24 साल की है. इतनी देर से प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई भी सफिशिएंट कारण नहीं दिखलाया गया है. जब तत्कालीन प्रिंसिपल मनोज के द्वारा उसे नर्स के पोस्ट से हटाकर उसे स्कूल के गेट पर दरबान के साथ स्क्रीनिंग कराने की ड्यूटी दिया गया तो उसने केस दर्ज कराई. बता दें कि निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद मनोज कुमार ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. उनकी जमानत याचिका अपर नयायायुक्त एसएम शाहजाद की अदालत ने खारिज कर दी थी. मामले के जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए  मनोज कुमार के खिलाफ 25 जुलाई को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.  निलंबित प्राचार्य बीते 30 मई से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं.

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