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विधायक प्रदीप यादव को बड़ी राहत, यौन शोषण मामले में #HighCourt से मिली बेल

Ranchi: जेवीएम विधायक प्रदीप यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री द्वारा यौन शोषण के आरोप में जेल गये विधायक प्रदीप यादव को हाईकोर्ट से बेल मिली है.जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने पोड़ैयाहाट विधायक को जमानत दी.

हाईकोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

यौन शोषण का आरोप झेल रहे विधायक प्रदीप यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी. इस दौरान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि प्रदीप यादव पर अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री के यौन शोषण का आरोप लगा है.वे फिलहाल जेल में हैं.

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हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका कर दी थी खारिज

गौरतलब है कि झारखंड हाइकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जज अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 16 जुलाई को विधायक की याचिका खारिज की थी.

दरअसल विधायक ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक जुलाई को झारखंड हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत याचिका दाखिल की. निचली अदालत ने भी उनकी जमानत को नामंजूर करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया.इसके बाद प्रदीप यादव ने हाइकोर्ट का रुख किया था.

पुलिस की जांच में दोषी पाये गये थे प्रदीप यादव

जेवीएम महिला नेत्री का यौन उत्पीड़न करने के मामले जेवीएम के पौड़ेयाहाट विधायक प्रदीप यादव को पुलिस जांच में दोषी पाया गया है. केस की अनुसंधानकर्ता साइबर डीएसपी नेहा बाला की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है.

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पुलिस की जांच में प्रदीप यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 354D, 506 और 509 में मामला सत्य पाया गया है.

उल्लेखनीय है कि झारखंड विकास मोर्चा की एक महिला नेता ने प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न और अभद्रता करने समेत कई अन्य आरोप लगाते हुए महिला थाना में तीन मई को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, घटना 20 अप्रैल को देवघर के करनीबाग के शिव सृष्टि पैलेस होटल में हुई थी. घटना के 13 दिन बाद पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था.

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