
Lucknow: सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में बीजेपी विधायक रामदुलारे गोंड को 25 साल की सजा सुनाई है और दस लाख रुपये जु़र्माना लगाया है. बीजेपी विधायक को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 व 201 के तहत बीते 12 दिसंबर को दोषी क़रार दिया था और उसके बाद ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था. एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है. अदालत के इस फ़ैसले के बाद रामदुलारे गोंड की विधायकी जाना भी तय माना जा रहा है.
सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के अनुसार, “साल 2014 में सोनभद्र के मयूरपुर थाने में पोक्सो एक्ट के तहत रामदुलारे के ख़िलाफ़ मुक़दमा हुआ था. इसकी पूरी विवेचना थाना स्तर पर की गई और सबूत अदालत के समक्ष पेश किए गए. अब माननीय अदालत ने विधायक को दोषी क़रार दिया है. उन्हें तीन दिन पहले ही हिरासत में ले लिया गया था.”




