
Ranchi: रांची जिला में सात विधानसभा क्षेत्र आते हैं. ये विधानसभा क्षेत्र तमाड़, मांडर, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया व कांके हैं. इन सात विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे व तीसरे चरण में वोटिंग होंगी.
दूसरे चरण में रांची जिला के तमाड़ व मांडर विधानसभा में मतदान होगा. वहीं तीसरे चरण में सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया व कांके विधानसभा में मतदान होगा.
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वहीं आचार संहिता के लागू होने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची जिला उपायुक्त महिमापत रे ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं. उन्होंने कहा है कि अब राजनीतिक दल, उम्मीदवार, एजेंट, कार्यकर्ता बैनर, झंडा व कटआउट लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना है कि बैनर पोस्टर की वजह से किसी अन्य को परेशानी न हो.
दो पहिया वाहन में बैनर लगाने की अनुमति नहीं
राजनीतिक दल, उम्मीदवार, एजेंट, कार्यकर्ता ऑफिस या घरों में केवल तीन झंडे ही लगा सकते हैं. उम्मीदवार, पार्टी चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ही खर्च कर सकेंगे. इसके अलावा दो पहिया वाहन में बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी.
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तीन पहिया, चार पहिया व ई-रिक्शा में भी बैनर नहीं लगाये जा सकेंगे. यहां झंडे लगाये जा सकते हैं. झंडा लगाने वाले पोल व डंडे की लंबाई तीन फीट से अधिक नहीं होगी.
उपायुक्त के साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी ने भी धारा 144 लगाने की घोषणा की. जहां उन्होंने 15 विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश जारी किये हैं.
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