JharkhandLead NewsRanchi

कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी भर्ती नियमावली 2025 को मिली मंजूरी

Ranchi: 31 अक्टूबर. झारखंड सरकार ने राज्य में विभिन्न विभागों, कार्यालयों और संस्थानों में लंबे समय से लंबित बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff – MPS) की नियुक्ति प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नई सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन प्रदान किया.

नए नियम क्या कहते हैं?

जारी दस्तावेज़ के अनुसार, वर्ष 2011 में केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित मॉडल नियमों तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य में बहुद्देशीय पदों के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है. नई नियमावली के तहत:

बहुद्देशीय कर्मी की नियुक्ति अब स्पष्ट सेवा शर्तों और नियमों के तहत होगी.

चयन प्रक्रिया में पूर्व से स्वीकृत पदों के आधार पर भर्ती की जाएगी.

नियुक्त कर्मियों को वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे 1800–1900 के अनुरूप लाभ मिलेगा.

संविदा या अस्थायी तौर पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियोजन में भी स्पष्टता लाई गई है.

ग्राम स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक इन कर्मियों की नियुक्ति के लिए एक समान नियम लागू होगा.

क्यों जरूरी थी यह नियमावली?

विभिन्न विभागों में वर्षों से सहायक कार्यों, स्वच्छता, कार्यालय संचालन, दस्तावेज़ प्रबंधन, आउटसोर्स कार्यों आदि के लिए बहुद्देशीय कर्मियों की जरूरत महसूस की जा रही थी. कई विभागों ने नियमों के अभाव में नई नियुक्तियों का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद सरकार ने एकीकृत नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया.

मंत्रिपरिषद ने नियमावली को स्वीकृति देते हुए इसके क्रियान्वयन को अंतिम मंजूरी दे दी.

नियमावली के प्रकाशन के बाद राज्य में बहुद्देशीय कर्मियों की नियुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा.

इस निर्णय को राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने औ स्तर तक कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

Related Articles

Back to top button