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कैबिनेट का फैसला: झारखंड एलाइड एवं हेल्थकेयर काउंसिल नियमावली 2025 को मंजूरी

पैरामेडिकल और सहायक स्वास्थ्य सेवाओं के मानकीकरण की दिशा में राज्य सरकार का अहम कदम

Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य में पैरामेडिकल, एलाइड हेल्थ और हेल्थकेयर से जुड़े पेशों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से “Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025” को स्वीकृति प्रदान कर दी है. यह नियमावली भारत सरकार के National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 के अनुरूप तैयार की गई है.

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के पंजीकरण, प्रशिक्षण, शिक्षा मानकों और सेवा शर्तों को एकरूप करने के लिए राज्य स्तरीय काउंसिल का गठन किया जाएगा.

नियमावली की प्रमुख बातें-

राज्य में कार्यरत सभी एलाइड एवं हेल्थकेयर पेशेवरों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था बनेगी.

प्रशिक्षण संस्थानों, कोर्सों, पाठ्यक्रमों और पेशेगत मानकों को राष्ट्रीय अधिनियम 2021 के अनुरूप किया जाएगा.

काउंसिल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, पेशेवरों की दक्षता सुनिश्चित करने और मान्यता से संबंधित कार्यों का संचालन करेगी.

झारखंड में पैरामेडिकल एवं अन्य सहायक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एकीकृत नियामक ढांचा तैयार होगा.

राज्य सरकार को अब इन सेवाओं के प्रबंधन, निगरानी और सुधार के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे.

क्यों महत्वपूर्ण है यह नियम?

राज्य में बड़ी संख्या में पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कार्यरत हैं, जिनके लिए अभी तक स्पष्ट राज्य स्तरीय नियमावली मौजूद नहीं थी. इससे न केवल सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती थी, बल्कि प्रशिक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया भी एकरूप नहीं थी.

नई नियमावली लागू होने के बाद—

स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी,

प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी,

और चिकित्सा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन मिल सकेगा.

सरकार ने कहा है कि यह कदम राज्य में स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने की बड़ी पहल है और इससे मरीजों को बेहतर उपचार और विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी.

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