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हज यात्रियों की खिदमत के लिए सरकारी अफसरों, कर्मियों की मदद लेगी झारखंड हज समिति

Ranchi: हज-2023 में झारखंड से सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों की खिदमत (सेवा) के लिए राज्य के सरकारी सेवकों की मदद ली जायेगी. इसके लिए झारखंड राज्य हज समिति, रांची ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, वैधानिक निकाय में सेवारत योग्य मुस्लिम अधिकारियों, कर्मियों (वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़कर) से 10 अप्रैल से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के बाद हार्ड कॉपी सहित सभी मूल कागजात को राज्य हज समिति कार्यालय, हज हाउस, कडरू में 12 अप्रैल को तीन बजे तक जमा करने को कहा गया है.

ये होंगी शर्तें

झारखंड राज्य हज समिति ने सूचना जारी करते कहा है कि ऐसे सरकारी अफसर या कर्मी ही आवेदन करेंगे, जिनकी उम्र सीमा 50 वर्ष (30 अप्रैल 2023 तक, जन्म तिथि-01-05-1973 के बाद की हो) तक की हो. साथ ही उसने पूर्व में हज या उमरा किया हुआ हो. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है. सार्वजनिक गतिविधियों के प्रबंधन का अनुभव हो. स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट के प्रयोग की जानकारी भी होनी चाहिये. कोविड-19 का दोनों टीका लगा हुआ हो. अरबी भाषा का ज्ञान रखनेवालों को प्राथमिकता मिलेगी. आवेदक अपने आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र, विभाग का परिचय पत्र, सरकारी अस्पताल के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हज या उमरा का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट की छाया प्रति, विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ जरूर लगाएंगे. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.hajcommittee.gov.in की मदद लें.

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