Court NewsJharkhandRanchi

11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों और पंचायत सचिवों की नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार 10 दिनों के अंदर लेगी निर्णय

Ranchi: राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों और पंचायत सचिवों की नियुक्ति मामले को लेकर झारखंड सरकार 10 दिनों के अंदर नीतिगत निर्णय लेगी. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है. इससे पहले सरकार को अपने निर्णय से कोर्ट को अवगत कराना होगा.

इसे भी पढ़ें:T20 World Cup का Theme Song लांच, विराट-पोलार्ड, राशिद-मैक्सवेल दिखे नए अवतार में, देखें VIDEO

मामले की सुनवाई जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में हुई. दरअसल नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करने के बाद से अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली नियुक्तियों पर रोक लग गई थी.

लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करने का असर 13 अनुसूचित जिलों की नियुक्ति पर ही होगा. ऐसे में 11 गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्तियां प्रभावित नहीं होंगी.

इसे भी पढ़ें: रांची-पटना एनएच को जल्द ही चलने लायक बनायें- झारखंड हाइकोर्ट ने NHAI को दिया निर्देश

Related Articles

Back to top button