
Ranchi: राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों और पंचायत सचिवों की नियुक्ति मामले को लेकर झारखंड सरकार 10 दिनों के अंदर नीतिगत निर्णय लेगी. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है. इससे पहले सरकार को अपने निर्णय से कोर्ट को अवगत कराना होगा.
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मामले की सुनवाई जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में हुई. दरअसल नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करने के बाद से अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली नियुक्तियों पर रोक लग गई थी.
लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करने का असर 13 अनुसूचित जिलों की नियुक्ति पर ही होगा. ऐसे में 11 गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्तियां प्रभावित नहीं होंगी.
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