
Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ के स्वास्थ्य कर्मी की नाबालिग बेटी के अपहरण करने के मामले में अदालत ने दोषी गणेश पात्रो को 25 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है. पोक्सो 4 में अदालत ने 25 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना और अपहरण करने के आरोप में पांच साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. बता दे कि घटना 20 अगस्त की है. शिकायत के बाद पुलिस ने गणेश को रांची के पकड़ा था. पुलिस ने गणेश के पास से नाबालिग को भी बरामद किया था.
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