Ranchi: बिना नक्शा के 500 Sq Mtr एरिया में बना मकान, जिसे झारखंड सरकार एक अवैध निर्माण मानती थी. उसे अब वैध माना जायेगा. कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर सरकार ने मुहर लगा दी है. कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने बिना नक्शा पास हुए अवैध तरीके से निर्माण कर सेकेंड फ्लोर तक अपना मकान बना लिया है उसे अब सरकार वैध मानेगी.
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शर्त यह है कि मकान 500 SQ Mtr से ज्यादा के एरिया में नहीं बना होना चाहिए. साथ ही उसकी उंचाई 10 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यह एक रिहायशी मकान होना चाहिए. मकान में व्यावसायिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए. नगर विकास विभाग ऐसे मकानों को वैध करने के लिए 200 रुपये प्रति Sq Mtr के हिसाब से फीस वसूलेगा.
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किसानों को धान खरीद पर सरकार देगी 185 रुपये बोनस
2019-20 की धान खरीद पर सरकार की तरफ से किसानों को 185 रुपये बोनस देने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. भारत सरकार के न्यूतम समर्थन मूल्य 1815 के अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग अब किसानों को 185 रुपये देगा. जिससे किसानों को कुल 2000 रुपया प्रति क्विंटल मिलेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
- सातवां पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के बाद विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं समकक्ष पदाधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक का बकाया वेतन सरकार ने देने का फैसला किया है. सरकार ने इसके लिए 2 अरब 10 करोड़ की स्वीकृति दी है.
- खान एवं भूतत्व विभाग के नियंत्रणाधीन भूतत्व निदेशालय के अधीनस्थ वर्तमान में स्थित पांच कार्यालयों का विघटन कर एक प्रमंडल स्तरीय कार्यालय और नौ जिला स्तरीय कार्यालय बनाया गया है. जिसमें 165 पदों का प्रत्यर्पण कर 135 नये पदों का सृजन कर वर्तमान ढांचे का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गयी है.
- झारखंड के वनांचल आंदोलनकारी और जयप्रकाश आंदोलन के आंदोलनकारी को चिन्हित करने के लिए आयोग के कार्य अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी.
- राज्य के प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विधि व्यवस्था संधारण के निमित्त दो-दो महिला गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए अतिरिक्त बल की स्वीकृति दी गयी है.
- रांची मास्टर प्लान 2037 (अधिसूचित) में अपर बाजार क्षेत्र एवं कुछेक अन्य क्षेत्रों का लैंड यूज संबंधित सुधार परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गयी.
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