
Ranchi: असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू में मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अधिवक्ता सुभाशिष रसिक सोरेन ने बताया कि कोर्ट 219 जून को मामले में फैसला सुनायेगी. मामले के प्रार्थी रविशंकर और हंसराज समेत लगभग 38 अभ्यर्थी हैं. जिन्होंने हाईकोर्ट से इंटरव्यू में शामिल करने की मांग की है. याचिका में बताया गया है कि इंटरव्यू से लगभग 299 अभ्यर्थी और शामिल होंगे. जिन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया. इसके पहले की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि 1355 की जगह मात्र 1056 अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू में बुलाया गया.
वहीं, याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि मार्क्स लाने के बाद भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया. जो गलत है. मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में हुई.
इसे भी पढें:अग्निवीर नहीं फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहता है युवा, बिहार के कई जिलों में ‘अग्निपथ’ पर भारतीय रेल




