
Ranchi : बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली जलेश्वर महतो की चुनाव याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को हुई. मामले में कोर्ट ने ढुल्लू महतो की ओर से गवाही के लिए 5 दिनों यानी 9 जनवरी से 13 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की है. कोर्ट ने प्रतिदिन गवाही होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ढुल्लू महतो के आवेदन को स्वीकृत कर लिया, इस आवेदन में ढुल्लू महतो की ओर से कहा गया था कि वे विधायक हैं और जनता के काम का काफी लोड रहने के कारण बाकी सारे गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद में वे अपनी गवाही देंगे. मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2023 को होगी. जलेश्वर महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पैरवी की. उनकी ओर से ढुल्लू महतो की गवाही अंतिम में होने का विरोध नहीं किया गया. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. बता दें कि जलेश्वर महतो की ओर से गवाही बंद हो चुकी है. जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया है. याचिका में कहा गया है कि जिस समय ढुल्लू महतो ने अपना नामांकन जमा किया था उस समय वे डिसक्वालिफाइड थे, क्योंकि उनको अलग-अलग धाराओं में सजा हुई है वह कुल मिलाकर 2 साल से ज्यादा का समय हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए कहा गया है कि ढुल्लू महतो का नामांकन रद्द होना चाहिए.
रिटर्निंग ऑफिसर को उसी समय ढुल्लू महतो का नामांकन कर रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया. याचिका में यह भी कहा गया था बहुत से बूथ जैसे बूथ नंबर 266 में 600-700 वोट पड़े थे लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे जीरो दिखाया था. प्रार्थी जलेश्वर महतो की ओर से कहा गया है कि वे बहुत कम मतों के अंतर से हारे हैं, इसलिए ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द कर कुछ बूथों पर पुनर्मतदान करायी जाये. अगर पुनर्मतदान होता है तो जलेश्वर महतो की जीत होगी.
इसे भी पढ़ें – नियोजन नीति पर सीएम हेमंत ने सदन में कहा- राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी रास्ते सरकार आगे बढ़ेगी



