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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी का मामला

Ranchi : तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में सिमडेगा थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देनेवाली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की, वहीं अधिवक्ता पार्थ जालान ने उनका सहयोग किया. दरअसल, आरोप है कि एक निजी यूट्यूब चैनल ने सोशल मीडिया में बाबूलाल मरांडी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिये गये साक्षात्कार को अपलोड किया गया था. इसके खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने राज्य के जिलों के 6  थाना सिमडेगा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर,  साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले को लेकर 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में कांड संख्या 104/ 2023 दर्ज किया गया था. प्रार्थी की ओर से सिमडेगा थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया गया है.

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