Court NewsLead News

गिरफ्तारी के खिलाफ रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई 17 अगस्त को,  प्रार्थी की ओर से बहस जारी

बरियातू में सेना की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री का मामला

Ranchi : बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हुई. मामले में प्रार्थी की ओर से बहस की गयी, जो जारी रही. प्रार्थी के आग्रह पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त निर्धारित की. ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाना गलत है. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाये. मामले को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या 14/ 2022 दर्ज किया गया है. ईडी ने भी इस मामले में ईसीआईआर 1/ 2023 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है. बता दें कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे.  जिसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था, बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर 4 मई को गिरफ्तार किया गया था.

इसे भी पढ़ें – हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Related Articles

Back to top button