
Ranchi : टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के ज़रिए अकूत संपति अर्जित करने के आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. दरअसल, ईडी की विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है.
बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ED पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है. वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी. इस तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किये थे.
इसे भी पढ़ें – Palamu : चतरा में टीपीसी उग्रवादियों से लोहा लेते तरहसी का जवान सुकन शहीद, गांव में मातम



