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 हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया से 31 करोड़ से अधिक की जालसाजी करने के अमित सरावगी के मामले में फैसला रखा सुरक्षित

Ranchi: सीबीआई मामले में आरोपी व्यवसाई अमित सरवागी की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. सीबीआई की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की. वही प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह एवं अधिवक्ता ऋषभ कुमार ने पैरवी की.
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आरोप है कि इनके द्वारा बैंकों से कपड़ा के बिजनेस को लेकर लोन लिया गया था, लेकिन लोन की राशि को बिल्डिंग के बिजनेस के कार्य में लगा दिया गया था. इससे बैंकों को बड़ी राशि का नुकसान हुआ। ये दोनों आरोपी श्री बद्री केदार उद्योग एवं सनबीम के निदेशक पद पर थे. उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंडिया से 31 करोड़ रुपये रुपए से अधिक की राशि की जालसाजी से जुड़े मामले में ज्ञान प्रकाश सरावगी एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने तीन प्राथमिकी दर्ज की थी. यह मामला बैंकों से जालसाजी करने से जुड़ा है. ज्ञान प्रकाश सरावगी और अन्य कंपनियों ने मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी.

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