
Ranchi: राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी चतरा नगरपर्षद राजेश कुमार सिन्हा पर कार्रवाई का आदेश दिया है. कार्मिक विभाग ने उनके उपर लगे आरोपों की जांच के बाद असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का दंड दिया है. वे अभी दुमका में बीडीओ के पद पर कार्यरत हैं. उनके खिलाफ चतरा नगरपालिका में डस्टबीन के क्रय के लिए आमंत्रित निविदा में अनियमितता का आरोप है.
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जांच में यह पाया गया कि चयनित निविदाता को 64500 रुपये प्रति डस्टबीन की दर से 36 डस्टबीन की आपूर्ति करने के लिए एक अक्टूबर 2019 को कार्यादेश निर्गत किया गया था. जिसका कुल मूल्य 65,500 गुना 36 से करने पर 23,22,000 रुपये होता है. जबकि वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार जेम पोर्टल पर क्रय किया जाना है. नगर विकास विभाग के संकल्प के अनुसार भी साधारण निविदा से 10 लाख रुपये की सीमा तक ही क्रय, आपूर्ति करने का कार्यादेश दिया जा सकता है. आरोपित पदाधिकारी के द्वारा सम्प्रति द्वितीय शो कॉज में यह तर्क दिया गया कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी. विभाग ने अधिकारी के इस बयान को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है.




