Court NewsJharkhandLead NewsNEWSRanchiTOP SLIDER

HC ने प्रार्थी को अवैध माइनिंग मामले में फर्द बयान दर्ज कराने का दिया निर्देश, कहा- संज्ञेय अपराध होने पर 7 दिनों के भीतर संबंधित थाना दर्ज करे FIR

पंकज मिश्रा, दाहू यादव समेत अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच कराने का किया गया है आग्रह

Ranchi: साहिबगंज में अवैध माइनिंग में पंकज मिश्रा, दाहू यादव समेत अन्य की संलिप्तता की सीबीआई जांच कराने का आग्रह करने वाली तीर्थ नाथ आकाश की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार को कहा कि वह साहिबगंज में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर फर्द बयान दर्ज कराएं. अगर आरोप बनता है तो संबंधित थाना इंचार्ज हाईकोर्ट के आदेश के जारी होने की तिथि के 7 दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराएं.

प्रार्थी की ओर से सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि साहिबगंज में 1000 करोड़ से अधिक का माइनिंग घोटाला हुआ है. इस अवैध माइनिंग के धंधे में सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उनके सहयोगी दाहू यादव के अलावे अन्य लोगों की संलिप्तता है. इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए. इस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी से कहा है कि पहले इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, तभी यह मामला सीबीआई को दिया जा सकता है. इसलिए पहले प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि पहले प्रार्थी लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए फर्द बयान दर्ज कराएं. अगर संबंधित थाना को यह संज्ञेय अपराध दिखता है तो हाई कोर्ट के आदेश के 7 दिनों के भीतर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं.

Related Articles

Back to top button