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5.88 लाख गबन मामले में ग्रामीण बैंक के तत्कालीन मैनेजर समेत दो आरोपी दोषी करार, 3-3 साल की सजा

मृत व्यक्तियों के नाम पर एलआईसी पॉलिसी के तहत लोन स्वीकृत कर गबन का मामला

Ranchi: फर्जी लोन स्वीकृत कर पैसा गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है. उनमें ग्रामीण बैंक के तत्कालीन मैनेजर राजीव कुमार सिन्हा और ऋषभ इंटरप्राइजेज फॉर्म के संदीप शामिल है. सीबीआई कोर्ट ने इन्हे दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने तत्कालीन  मैनेजर राजीव कुमार सिन्हा पर 80 हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी. वहीं अदालत ने संदीप पर 1 लाख 30 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

गबन का यह मामला वर्ष 2000 – 2001 के बीच का है. ग्रामीण बैंक के तत्कालीन  मैनेजर राजीव कुमार सिन्हा ने मृत व्यक्तियों के नाम पर एलआईसी पॉलिसी के तहत लोन स्वीकृत  किया और  पैसा ऋषभ इंटरप्राइजेज फॉर्म में डाल दिया था. इन दोनो आरोपियों ने मिलकर 5 लाख 88 हजार 900 रुपया का गबन किया था. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाह प्रस्तुत किया गया था.

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