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पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की हाइकोर्ट से नहीं मिली अनुमति

Ranchi: जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के मामले में बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है. कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया. सोमवार को दोनों पक्षों की सुनाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. दरअसल, ईडी कोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के चालू बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल मोड में पक्ष रखा था. वहीं वर्चुअल मोड में सुनवाई में ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने पक्ष रखा था. बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो 2 मार्च तक चलेगा. हेमंत सोरेन की ओर से 29 फरवरी, 1 मार्च एवं 2 मार्च को बजट सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग कोर्ट से की गई थी. हेमंत सोरेन अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं.

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