
Ranchi: 27 साल पुराने चारा घोटाला के अंतिम मामले कांड संख्या आरसी 48 ए/96 के 36 दोषियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत विशाल श्रीवास्तव की अदालत आज शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी. मामला डोरंडा कोषागार से 36़ 59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है. इन सभी दोषियों को 3 साल से अधिक की सजा सुनाए जाने की संभावना जताई जा रही है. इसके पहले बीते 28 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले में 124 आरोपियों में से 35 को रिहा कर दिया था जबकि पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 52 दोषियों को दो से तीन साल की सजा सुनायी गयी थी. निचली अदालत ने उन्हें बेल दे दिया था, अब वे हाइकोर्ट में अपील करेंगे. मामले में सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविशंकर पैरवी कर रहे हैं.
इसे भी पढ़ें: ओरमांझी ट्रिपल मर्डर मामले में छह आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी जारी
जिनकी सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई
नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ जुनुल भेंगराज, डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद, डॉ राधा रमण सहाय, डॉ गौरी शंकर प्रसाद, डॉ रवींद्र कुमार सिंह, डॉ फणीन्द्र कुमार त्रिपाठी, महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, बिजेश्वरी प्रसाद सिन्हा,. अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रवि नंदन कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपाठी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, सुरेश दुबे, मो सईद, मो तौहिद, संजय कुमार, रामा शंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिन्हा, मोहिन्दर सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक, प्रदीप वशिष्ठ.




