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हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम से मौखिक कहा- रांची में बगैर नक्शा स्वीकृत के चल रहे रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट का संचालन बंद करें

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम से मौखिक कहा कि, राजधानी रांची में बगैर मैप स्वीकृति के चल रहे हैं रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करें. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रांची नगर निगम से मौखिक कहा कि लालपुर क्षेत्र में कई रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट चल रहे हैं. इसके लिए उन्होंने मैप की स्वीकृति भी नहीं ली है, रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट पर अंकुश लगाकर रांची नगर निगम एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि रांची में अधिक संख्या में रूफ टॉप बार रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इन्हे बंद किया जाय.  कोर्ट ने मौखिक कहा की रांची के हरमू रोड स्थित The Kav’s रेस्टोरेंट के पास पार्क में गांजा, अफीम, चरस जैसे मादक पदार्थों की बिक्री होती है, इसे रोका जाए. रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की.

कोर्ट ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अधिवक्ता को कावस रेस्टोरेंट के पास पार्क को रांची नगर निगम को दो सप्ताह में हस्तांतरित करने का निर्देश भी दिया है. ताकि रांची नगर निगम द्वारा यहां जल्द से जल्द टेंडर कर पार्क का सौंदर्यीकरण संभव हो सके. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर निर्धारित की है. इससे पहले महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि रांची सहित पूरे राज्य में गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थ की बिक्री रोकने को लेकर अभियान चल रहा है. प्रतिदिन मादक पदार्थों के तस्कर पकड़े जा रहे हैं. कोर्ट ने सरकार को अफीम, चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों के सौदागरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया है. बता दें की खूंटी में अफीम के फसलों को नष्ट करने एवं झारखंड में अफीम, चरस, गांजा आदि ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. इस पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई

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