
Ranchi : मांडर के चान्हो में बननेवाले एकलव्य स्कूल के लिए चयनित स्थान को दूसरी जगह बदलने के खिलाफ गोपाल भगत की जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल की. जिसमें कहा गया है कोर्ट ने पुरानी चयनित जगह पर ही एकलव्य विद्यालय बनाने का जो आदेश दिया है उसे संशोधित किया जाये, जिससे दूसरी जगह पर बिना बाधा के एकलव्य स्कूल बन सके. दरअसल कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि मांडर में एकलव्य विद्यालय के लिए जो सबसे पहले जगह चयनित हुई है उसी जगह पर स्कूल बनाया जाये. मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. उसके बाद मामले को दूसरी बेंच में ट्रांस्फर करने का निर्देश दिया. बता दें कि मांडर जिला के चान्हो में एकलव्य स्कूल बनाने के लिए राज्य सरकार ने 52 एकड़ जमीन दी थी. इसके लिए केंद्र सरकार से फंड भी आवंटित हो गया है. लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस स्कूल की लोकेशन को चेंज करने के लिए हंगामा किया गया था. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ क्या- क्या एक्शन लिया गया और स्कूल के चयनित स्थान को बदलने का क्या-क्या आधार है.
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